हरिद्वार:(ब्यूरो जीशान मलिक)लीला गुप्ता हॉस्पिटल, ज्वालापुर की डॉक्टर बरखा चंद्रा एवं प्रेम नर्सिंग अस्पताल, ज्वालापुर की डॉक्टर संध्या शर्मा को इलाज में लापरवाही का दोषी पाते हुए उपभोक्ता संरक्षण फोरम हरिद्वार ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। फोरम ने दोनों चिकित्सकों पर कुल ₹1,20,000 का मुआवजा तथा ₹15,000 वाद व्यय आरोपित किया है। इसके साथ ही मुआवजा राशि पर वाद योजित करने की तिथि से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
बताया गया कि यह वाद वर्ष 2018 में स्वर्गीय विशाल भारद्वाज द्वारा अपने अधिवक्ता अमित कुमार भारद्वाज के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में दायर किया गया था। मामले की सुनवाई के उपरांत फोरम ने उपचार में लापरवाही को सिद्ध मानते हुए पीड़ित पक्ष के हित में फैसला सुनाया। इस निर्णय को चिकित्सा लापरवाही के मामलों में एक अहम मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।
